केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA – Central Consumer Protection Authority ) ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ कंस्यूमर द्वारा की गयी शिकायतों के बुनियाद पर पूरी तरह से विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने 21 अक्टूबर 2024 को CCPA के “कारण बताओ” नोटिस का जवाब दिया था। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी Central Consumer Protection Authority (CCPA) से बड़ा झटका लगा है। CCPA ने कंपनी के खिलाफ ग्राहकों ने की हुई शिकायतों के बुनियाद पर सभी संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों, और सबूतों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। Ola Electric ने 21 अक्टूबर 2024 को “कारण बताओ” नोटिस का जवाब देते हुए दावा किया था कि उसे मिली कुल शिकायतों में से 99.10% का समाधान कर दिया गया है। हालांकि, CCPA का मानना है कि शिकायतों के निपटारे को लेकर कंपनी का दावा सटीक और सही नहीं है।
प्राधिकरण का कहना है कि शिकायतों के सही तरीके से समाधान और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह मामला ओला इलेक्ट्रिक की (Services and Complaint Management System) सेवाओं और शिकायत प्रबंधन प्रणाली की ट्रांस्पेरंसी पर सवाल खड़ा करता है।
Ola Electric खरीदने के बाद कंपनी की तरफ से ठीक से सर्विस न मिलाने की वजह से ग्राहकों की तरफ से कई विडियो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। उसमें कुछ विडियो ऐसे भी है की ola कई महीनों तक लोगों की गाड़ियाँ सर्विस स्टेशन पर धुल खा रही हैं, पर इनकी कोई भी मरम्मत नहीं हो रही। फिर लोगों ने अपनी ही गाड़ियाँ ola शो रूम के सामने ही तोड़ दी हैं।
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Ola को नोटिस
हमें मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority –CCPA) ने Ola Electric के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों पर सभी संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों, और सबूतों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। जांच में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हर शिकायत और मौजूदा नियमों का गहराई से स्टडी करेगा।
CCPA ने बताया कि जांच में लगभग 80% शिकायतें अब भी अनसुलझी पाई गईं, जबकि कंपनी ने अपने कारण बताओ नोटिस में दावा किया था कि 99.10% शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। यह विसंगति कंपनी के शिकायत प्रबंधन और उपभोक्ता सेवा प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। CCPA का यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CCPA की तरफ से उठाया गया है।
जाँच के आदेश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन National Consumer Helpline (NCH) पर मिली शिकायतों का फॉलो–अप करते हुए ग्राहकों से फीडबैक लिया। फीडबैक में कई ग्राहकों ने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी की तफ़र से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। CCPA ने इस मामले में 6 नवंबर 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो [Bureau of Indian Standards] (DG BIS) को जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले, 7 अक्टूबर 2024 को ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक, CCPA को ओला के खिलाफ कुल 10,644 शिकायतें दर्ज हुईं हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसने अपने मजबूत सिस्टम के जरिए 99.1% शिकायतों का समाधान कर दिया है और ग्राहकों की संतुष्टि पर ख़ास ध्यान दिया है। लेकिन, ग्राहकों का कहना है कि समाधान संतोषजनक नहीं था।
इसके अलावा, CCPA ने कैब एग्रीगेटर ओला को ग्राहकों को रिफंड के लिए ऑप्शन चुनने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने पाया कि ओला अपनी “नो–क्वेश्चन–आस्क्ड” (No Question Asked) रिफंड नीति के तहत गाहकों को सिर्फ कूपन कोड देती थी, जो ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है। CCPA का मानना है कि रिफंड के ऐसे सीमित ऑप्शन्स ग्राहकों की जरूरतों और अधिकारों के खिलाफ हैं।
CCPA की इस जांच का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का सही समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह कार्रवाई ओला इलेक्ट्रिक की सेवाओं और उसके उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा ही अहम है।
अगर आप Central Consumer Protection Authority के बारे में और ग्राहक के अधिकारों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप https://doca.gov.in/ccpa/ इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।
Central Consumer Protection Authority
भारतीय मानक ब्यूरो [Bureau of Indian Standards] के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कोई जानकारी लेना चाहतें हैं तो आप https://www.bis.gov.in/ इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।